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200 मीटर के परिधि के अंतर्गत अनुमंडल दंडाधिकारी संजय पांडेय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश जारी

BHARATTV.NEWS,JAMTARA: चतुर्थ चरण में जामताड़ा जिला अंतर्गत जामताड़ा, कुंडहित एवं नाला में होगा निर्वाचन; नामांकन एवं संवीक्षा अवधि के दौरान निर्वाची पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य के कार्यालय कक्ष के 200 मीटर के परिधि के अंतर्गत अनुमंडल दंडाधिकारी श्री संजय पांडेय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश जारी।

भयमुक्त, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन निष्पादित कराने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी श्री संजय पांडेय द्वारा द0प्र0स0 को धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद सदस्य के निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय यथा उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जामताड़ा, जिला परिषद जामताड़ा का कार्यालय कक्ष, सभी पंचायत समिति के सदस्यों के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा का कार्यालय कक्ष, अनुमंडल कार्यालय जामताड़ा, नाला, कुंडहित एवं जामताड़ा प्रखंड के ग्राम पंचायत मुखिया एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए संबंधित अंचल सह प्रखंड कार्यालय निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय कक्ष के 200 मीटर की परिधि के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है।

जिसके तहत नामांकन की अवधि में कोई व्यक्ति आग्नेयास्त्र, घातक ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ नहीं आयेंगे, नामांकन अवधि में कार्यालय परिसर के 200 मीटर की परिधि में 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर जमा नही होंगे। सभी प्रत्याशी सख्ती से आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञातव्य हो कि त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन 2022 के परिपेक्ष्य में जामताड़ा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत नाला, कुंडहित एवं जामताड़ा प्रखंड में दिनांक 30.04.2022 से दिनांक 06.05.2022 तक अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जाना है साथ ही दिनांक 07.05.2022 एवं 09.05.2022 संवीक्षा की जानी है।