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महिषबाथान में बालू तस्कर कारोबारी कर रखा हैं बालू का अवैध भंडारण ? प्रशासन बेखबर !

रानीश्वर : शुक्रवार यहां ग्रीन ट्रिब्यूनल ( एन जी टी के आदेश पर जिला प्रशासन ने बालू का अबैध उठाव पर रोक लगा दिया हैं। साथ ही बालू का अबैध भंडारण पर जिला प्रशासन ने झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 4 एवं 54 के ताकत बालू तस्करों के बिरुद्ध मामला दर्ज करने का आदेश दिया हैं ।उस आदेश को धत्वा बता कर अंचल कार्यालय से महज ढेड़ किलो मीटर दूर महिषबाथान गांव में बालू के अबैध कारोबारियों ने कई जगह खुलेआम बालू डम्प कर रखा हैं । बीते 7 जून को जिला खनन पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ महिषबाथान पंहुच कर अनावादी जमीन खाता संख्या 110 के दाग संख्या 1622 में दो हजार दो सौ घनफिट बालू जप्त किया हैं ।

साथ ही अंचल अधिकारी ने स्थानीय थाना में गांव के नकुल राम दास एक खेतिहर मजदूर के नाम पर प्राथमिकी दर्ज कराया हैं । घटना के चार दिन बाद महिषबाथान पंहुचने पर उस जमीन पर बालू का भंडारण नहीं मिला ।अतुल से जानकारी लेने की प्रयास करने पर पता चला हैं कि एफआईआर होने के बाद नकुल पुलिस के डर से गांव छोड़ कर भाग गया है। नकुल के पुत्र राजू रामदास ने बताया हैं कि शुक्रवार के देर शाम किसी ने डंपर लगा कर बालू उठाव कर ले गया हैं । जानकारी लेकर बापस लौटने के क्रम में हरिजन टोला के कई लोग बताया हैं कि गांव के कई बालू तस्कर ने यहां बालू डम्प कर रखा हैं । गांव के ही एक व्यक्ति ने चहारदीवारी के अंदर बालू डम्प कर रखा हैं। वही एक व्यक्ति के घर के पास कई बालू तस्कर खेत के पास बालू डम्प कर रखा हैं ,जिससे स्थानीय प्रशासन बेखबर बने हैं । REPORT:शुभेंदु भट्टाचार्य