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अब रात 9 बजे तक खुले रख सकते हैं दुकान, पर कोविड-19 के नियमों का रखे ध्यान – उपायुक्त

कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

MHA के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनाँक – 03.05.2020 की कंडिका 3 में वर्णित आदेश “Movement of individuals shall remain strictly prohibited between 09.00 pm to 05.00 am throughout the country, except for essential activities, local authorities shall issue order, in the the entire area of their jurisdiction,under appropriate provisions of law, such as under section 144 of CrPC and ensure strict compliance” के आलोक में उपायुक्त श्री गणेश कुमार (भा. प्र. से.) के द्वारा संयुक्त आदेश संख्या 569 गो. ( आ.) दिनांक 08.06.2020 द्वारा जामताड़ा जिले में दिनांक 09.06.2020 से 30.06.2020 अगले आदेश तक अनुमति प्राप्त सभी दुकानों में बिक्री हेतु समय प्रतिदिन प्रातः 7:00 बजे से संध्या 7:00 बजे तक निर्धारित किया गया था.

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड ,रांची का पत्रांक- 1747,दिनांक -26.06.2020 के माध्यम से मुख्य सचिव, झारखंड, रांची द्वारा नाइट कर्फ्यू का समय रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिस अवधि में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगे।

उपरोक्त परिपेक्ष में पूर्व निर्मित निर्गत संयुक्त आदेश संख्या 569 गो. (आ.) दिनांक- 08.06.2020 को पुनः आंशिक संशोधित करते हुए उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत सभी दुकानों (जिसकी अनुमति दी गई है) को दिनांक -03.07.2020 से अगले आदेश तक सामग्रियों की बिक्री हेतु समय प्रतिदिन प्रात 5:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक पुर्ननिर्धारित किया जाता है। पूरे जिले में धारा 144 पूर्व की भांति लागू रहेगी एवं बेवजह घूमने या इकट्ठा होने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

सभी विक्रेता एवं ग्राहक खरीदारी के समय कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी निर्धारित उपायों/ निर्देशों /मानकों (यथा सामाजिक दूरी/ हैंड वॉशिंग/ सेनेटाईजिंग/ मास्क का उपयोग आदि) का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों/ विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी