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अंतर जिला और जिलों के अंदर टैक्सी मूवमेंट अब शुरू होगी

रांची। अब झारखंड सरकार ने लॉकडाउन-4 में कंटेनमेंट जोन के बाहर छूट देने का निर्णय लिया गया। साथ ही लॉकडाउन में ढील समेत कई दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है जिसका कड़ाई से पालन करने की बात कही गई है। देर शाम पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह साफ कर दिया कि 18 मई से कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी औद्योगिक क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित होगी साथ ही कंस्ट्रक्शन के काम, गोदाम और कपड़े दुकान, हार्डवेयर की दुकानें, किताब दुकानें, स्टेशनरी दुकानें और टेलीकॉम कंपनियों की ऑउटलेट, मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टीवी और आइटी से संबंधित सर्विस सेंटर, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े फ्रिज, एसी, कूलर की दुकानें राज्य के ऐसे इलाके में खुलेंगी जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर होंगी साथ ही शराब की दुकानें भी खुलेगी। वहीं अंतर जिला और जिलों के अंदर टैक्सी मूवमेंट भी शुरू होगी। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जाने के लिए भाड़े पर गाड़ी ली जा सकती है। इसके अलावा पहले दी गयी सारी रियायतें वैसी ही रहेंगी।