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सार्वजनिक स्थलों पर यत्र-तत्र थूकने वालों पर होगी कार्रवाई

तम्बाकू सेवन के उपरांत यत्र-तत्र थूकने को निषिद्ध करने से वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा – उपायुक्त

उपायुक्त ने तत्काल प्रभाव से आदेश को लागू किया, कहा उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

तम्बाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। यत्र-तत्र थूकना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोगों का फैलने का एक प्रमुख कारण भी है। तम्बाकू सेवन करने वालों का प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बिमारियों यथा-कोरोना वायरस (Covid 19) यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू, इन्सेफलाईटिस इत्यादि के संक्रमण फैलने की पूर्ण संभावना रहती हैैं। साथ ही वातावरण को दुशित करने में उपयुक्त परिस्थिति भी तैयार करती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु कई तरह के दिशा-निर्देश जारी किया गया हैं।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि-विरूद्ध अथवा उपेक्षा पूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलने का संभावना हो, उस व्यक्ति को छः माह अवधि तक का कारावास अथवा रूपये-200/- (दो सौ) तक के जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा -4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धुम्रपान निशेध का उल्लंघन करने पर दण्ड स्वरूप रूपये-200/- (दो सौ) तक के जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है।

विदित हो कि तम्बाकू सेवन के उपरांत उसे यत्र-तत्र थूकने को निषिद्ध करने से वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा, साथ ही यह कदम सरकार के कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाने तथा ‘‘स्वच्छ भारत स्वस्थ्य भारत’’ अभियान में अह्म योगदान होने के साथ ही जनस्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने आदेश जारी कर कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए जामताड़ा जिला के सभी सरकारी/गैर-सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा-सिगरेट, बिड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया।

यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या आगन्तुक उक्त नियम का उल्लंघन करते है तो, उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध उपरोक्त प्रावधानों के तहत् कठोरतम कार्रवाई की जायेगी।