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घर से दुकान जाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पास निर्गत किया जाएगा

धनबाद जिला प्रशासन की कोविड 19 के खिलाफ कर रही है पहल

धनबाद। बालियापुर प्रखंड के सुदूरवर्ती ग्रामो में स्थापित क्वारेंटाइन केंद्रों,मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्रों तथा दीदी किचन का निरीक्षण किया गया। गरीब परिवारों को खाद्यान, फल तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया। साथ ही सभी को सामाजिक दूरी का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। सभी खुदरा एवं थोक व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने दुकान एवं प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों का मूल्य प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। सभी दुकानदारो को मास्क लगाकर कार्य करने का आदेश दिया गया है। निर्देशो का अनुपालन नही करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गयी है। कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु सभी को विशेष परिस्थिति में घर से बाहर निकलते समय मास्क, टॉवेल या रुमाल, दुपट्टा इत्यादि से नाक, मुंह ढककर निकलना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन सभी से पूर्ण सहयोग अपेक्षित की है। लॉकडाउन में बैंक की शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अतः सभी बैंको को निर्देश दिया गया है कि अपने ब्रांच में 200 टोकन जारी करेंगे। टोकन में निर्धारित समय पर ही ग्राहक का बैंक में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। सभी का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है। अतः जिले के सभी सरकारी एवम गैर सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, थाना आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला आदि के उपयोग को पूर्णतरू प्रतिबंधित कर दिया गया है यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक सामग्रियों की दुकानों के खोलने पर लगाई गई समय सीमा (6 बजे से 2 बजे तक) की पाबंदी हटा दी गई है। अब ऐसी दुकाने पूर्व की भांति खुलेंगी। जहां सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को घर से दुकान जाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पास निर्गत किया जाएगा। प्रशासन द्वारा अपील किया जा रहा है कि आसपास की दुकानों से ही लोग खरीददारी करें। साथ ही तीन-चार दिन में एक बार ही बाहर निकल कर आवश्यक सामग्री खरीदें