कंटेनमेंट जोन के बाहर खुली जगहों पर लोगों के जमा होने की अनुमति दी गयी है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट (दो गज की दूरी) की सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है.
फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है.
सार्वजनिक स्थानों पर, विशेष रूप से पानी के अंदर, थूकना प्रतिबंधित है.
छठ पूजा के लिए इस्तेमाल में लाये जा रहे किसी भी नदी, तालाब, झील, बांध जलाशय के किनारे या उनके आस-पास किसी के भी द्वारा कोई भी स्टॉल नहीं लगाया जायेगा.
सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है.
कोई संगीत या कोई अन्य मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा.
इन सभी गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित कराने में छठ समितियां जिला प्रशासन की सहायता करेंगी.
इन उपायों का उल्लंघन करनेवाला कोई भी व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाहियों/कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा.
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