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अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम पूर्ण प्रतिबन्ध: सुधीर कुमार

मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी हॉल, सिनेमा हॉल एवं असेम्बली हॉल प्रतिबंधित रहेगा

जामताड़ा। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड रांची एवं लॉक डाउन आदेश दिनांक 26.06.2020 के आलोक में अगले आदेश तक जिले में निम्न गतिविधियां तथा मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी हॉल, सिनेमा हॉल एवं असेम्बली हॉल प्रतिबंधित रहेगा। इस आशय कि सूचना देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि उपरोक्त के अलावा अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों पर भीडभाड़ या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसके अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है।