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क्वारैंटाईन सेंटर पर हुए खर्च को एसडीआरएफ मद से भुगतान की मिली अनुमति

क्वारैंटाईन सेंटर में पर्याप्त शुद्ध पेयजल, बिजली, समुचित स्नानागार, शौचालय, साफ-सफाई की समुचित हो व्यवस्था

उपायुक्त जामताड़ा गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने जानकारी देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक -33-4/2020 NDM -I दिनांक 14.03.2020 द्वारा निर्गत मद एवं मापदण्ड के क्रम संख्या :(1) Measure for quarantine sample collection and screening: (a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care etc. for people affected and sheltered in quarantine camps (other than home quarantine) or for cluster containment operations. के आलोक में क्वारैंटाईन सेंटर पर हुए खर्च एसडीआरएफ से वहन किए जाने की अनुमति दी गई है।
राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 14.04.2020 को सम्पन्न बैठक में गवर्नमेंट क्वारैंटाईन के उपयोग हेतु भवनों का आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-65 के तहत उपयोग हेतु priority in descending order of saturation का निर्धारण निम्नलिखित रूप से किया गया हैः-
I. खाली पड़े राज्य सरकार के भवन/ राज्य सरकार के पीएसयू भवन/ केन्द्र सरकार के भवन/ केन्द्र सरकार के पीएसयू भवन।
II. राज्य/ केन्द्र सरकार के सामुदायिक भवन।
III. राज्य सरकार के पंचायत भवन
IV केन्द्र एवं राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थान।
V निजी भवनों का REQUISTION जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति के अनुमोदनोपरान्त ही किया जाएगा।

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उक्त बैठक में गवर्नमेंट क्वारैंटाईन सेंटर में क्वारैंटाईन्ड प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन का कोस्ट Norms भी निर्धारित किया गया है।
किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट क्वारैंटाईन अथवा होम क्वारैंटाईन करने के संबंध में निर्णय स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक 33, दिनांक 13.05.2020 द्वारा प्रेषित तथा मुख्य सचिव कार्यालय के पत्रांक 612, दिनांक 14.05.2020 द्वारा निर्देशित स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के आधार पर किया जाना है।
उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार(भा.प्र.से.) ने उपरोक्त के आलोक में सभी संबंधित पदाधिकारी को जिले में गवर्नमेंट क्वारैंटाईन सेंटर के संचालन के संबंध में निम्नांकित निदेश दिये हैंः-

  1. राज्य में बाहर से आए माइग्रेंट वर्कर के संबंध में उनको उनके घर के निकटस्थ गवर्नमेंट क्वारैंटाईन सेंटर में क्वारैंटाईन किया जाए।
  2. उक्त सेंटर में क्वारैंटाईन व्यक्तियों के एकाॅमनडेशन हेतु पर्याप्त एवं समुचित बेड/ गद्दा/ चादर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
  3. स्टेट एक्ज्यूटीव कमिटी द्वारा निर्धारित काॅस्ट नाॅर्म्स अन्तर्गत क्वारैंटाईन व्यक्तियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाए।
  4. क्वारैंटाईन सेंटर में पर्याप्त शुद्ध पेयजल तथा बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
  5. क्वारैंटाईन सेंटर में समुचित स्नानागार एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
  6. क्वारैंटाईन सेंटर में नियमित रूप से साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
  7. प्रत्येक क्वारैंटाईन सेंटर हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मियों (24×7) की प्रतिनियुक्ति की जाय तथा एक नोडल पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किया जाए जो क्वारैंटाईन सेंटर में समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
  8. क्वारैंटाईन सेंटर की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
  9. प्रत्येक क्वारैंटाईन सेंटर के इनमेट्स के डिटेल्स के साथ रिकार्ड का संधारण किया जाए।
  10. प्रत्येक क्वारैंटाईन सेंटर हेतु लोगबुक का संधारण किया जाए।
  11. गवर्नमेंट क्वारैंटाईन सेंटर के संचालन के संबंध में MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कियाजाय।

उप विकास आयुक्त, जामताड़ा-सह-वरीय पदाधिकारी क्वारैंटाईन सेंटर से अनुरोध है कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को केन्द्रों के सफल संचालन हेतु उपरोक्त बिंदुओं का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।