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जामताड़ा जिला प्रशासन ने सामग्रियों कि बिक्री के लिए जारी किया नई समय सारणी

प्रतिदिन प्रातः4 बजे से संध्या 4 बजे तक फल,सब्जी,दूध तथा राशन की बिक्री किया गया पुर्ननिर्धारित

जामताड़ा उपायुक्त गणेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार  ने फल, सब्जी, दूध तथा राशन की बिक्री हेतु दिनांक 13.04.2020 से सम्पूर्ण लॉक डाउन अवधि में/ अगले आदेश तक प्रतिदिन प्रातः 04.00 बजे से संध्या 04.00 बजे तक पुर्ननिर्धारित किया। कोविड 19 के संक्रमण का भारत में संभावित प्रसार एवं प्रादुर्भाव को देखते हुए इसकी रोकथाम हेतु दिनांक 24.03.2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25.03.2020 से अगले 21 दिनों तक कतिपय आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लॉक डाउन घोषित किया गया है, उक्त लॉक डाउन से संबंधित प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में इस कार्यालय के संशोधित संयुक्त आदेश संख्या 214 गो0(आ0) दिनांक 01.04.2020 द्वारा जामताड़ा जिले में फल, सब्जी, दूध तथा राशन की बिक्री हेतु समय दिनांक 01 अप्रैल 2020 से लॉक डाउन अवधि/ अगले आदेश तक प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से संध्या 3:00 तक निर्धारित किया गया है। उक्त आदेश ज्ञापांक में आंशिक संशोधन करते हुए जामताड़ा जिले में दिनांक 13 अप्रैल 2020 से लॉक डाउनअवधि/ अगले आदेश तक फल, सब्जी, दूध तथा राशन की बिक्री हेतु समय प्रतिदिन प्रातः 4:00 बजे से संध्या 4:00 बजे तक पूर्ण निर्धारित किया जाता है। सभी संबंधित स्थलों पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अवधि में वर्णित वस्तुओं की बिक्री निर्धारित समानुसार ही हो तथा लोगो का अनावश्यक भीड़-भाड़ न होने पाय, इसका कड़ाई से अनुपालन करायेंगे। साथ ही खरीददारी के समय कोविड 19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी निधार्रित उपायों/ निर्देशों/ मानकों (यथा सामाजिक दूरी, हैण्ड वांषिग/ सेनेटाईजिंग/ मास्क का उपयोग आदि) का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों विक्रेताओं/ व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जामताड़ा उपायुक्त गणेश कुमार