ओम शर्मा , गया, 6 अगस्त 2024 – बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मगध प्रमण्डल, गया द्वारा पारित आदेश के अनुसार, वाहन स्वामी अनिल कुमार ने आवेदिका चिन्ता देवी को पाँच लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया। चिन्ता देवी के पति, मुनारिक यादव उर्फ मुन्द्रिका यादव, की मृत्यु 27 मई 2022 को एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने मुआवजे के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन किया था।
न्यायाधिकरण के सचिव श्री आकाश की उपस्थिति में चिन्ता देवी को चेक प्रदान किया गया। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को त्वरित मुआवजा दिलाने के लिए राज्य में सात प्रमण्डल स्तरिय मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। सड़क दुर्घटना के मुआवजे के लिए आवेदक https://accidentclaim.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।













