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जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद द्वारा PDR Act के तहत होगा केस, जब्त होगी संपत्ति

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के ऋण वापसी नहीं करने वाले लाभुक हो जाये सावधान

BHARATTV.NEWS,AURANGABAD: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है:- राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने एवं राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के उदेश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / जनजाति उद्यमी योजना केरूप में 2018 में की गई। तत्पश्चात 2020 में मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमीयोजना, 2021 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजनातथा 2023 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजन प्रारम्भ की गई।
नियम एवं शर्तः- इस योजना में अपना उद्योग एवं व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा बेरोजगार युवकों को अधिकतम 10 लाख का ऋण तीन किस्तों में दिया जाता है। ऋण राशि का आधा अनुदान के रूप में होता है। आधी राशि 7वर्षों में 84 किस्तों में चुकानी होती है। वसूली योग्य राशि के किस्त का भुगतान अतिंम राशि मिलने के 1 वर्ष के बाद प्रारम्भ हो जाता है।

वसूली की प्रक्रिया:-जिन लाभुकों का ऋण किस्त वापसी का समय शुरू हो गया है उन्हें किस्त की राशि, बकाया किस्तों की संख्या कुल भुगतेय राशि की सूचना सम्पर्क करके, दूरभाष द्वारा, पत्र के माध्यम से एवं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर दी गई है।लेकिन खेद के साथ कहना है कि जिले के अधिकतर लाभूकों द्वारा अपनी किस्त की राशि वापस नहीं की जा रही है। उद्यमी के सुविधा के लिए उद्यमी पोर्टल पर ही ऑनलाईन भुगतान की सुबिधा दी गई है। वसूली की प्रकिया को तेज करने के लिए दिनांक-15.07.2024 को जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद में रिक्वरी कैंप काआयोजन किया गया। महाप्रबंधक द्वारा सभी लाभुकों से अविलम्ब ऋण वापसी का अनुरोध किया गया है नहीं करने पर PDR Act के तहत् मामला दर्ज किया जायेगा।

महाप्रबंधक कथनः-रिक्वरी की धीमी गति पर महाप्रबंधक द्वारा निराशा एवं क्षोभ व्यक्त किया गया है। उन्होनें बताया गया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना तहत् सरकार को धोखे में रखने वाले लाभूकों के ख़िलाफ कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।