BHARATTV.NEWS,JAMTARA: उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडेय ने आज दिनांक 11.11.2022 को बताया कि नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2018 के अभ्यर्थियों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा आम सूचना जारी किया गया है। जिसमें बताया गया है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 577, 578 एवं 590 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, धारा 77 एवं धारा 78, के प्रावधानों एवं यथोपरोक्त अधिसूचना के तहत् निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करने का प्रावधान अंकित है। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2018 के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने के 30 दिनों के अन्दर निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने के कारण आयोग स्तर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
जिसे समाचार पत्र के माध्यम से नगरपालिका आम निर्वाचन, 2018 के अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए सूचित किया जाता है कि दिनांक 17.11.2022 तक अपना पक्ष संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) – सह – उपायुक्त को अनिवार्य रूप से प्राप्त स्वीकृत करा लिया जाए, उक्त पक्ष निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा एकपक्षीय निर्णय ले लिया जाएगा। कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट secjharkhand.nic.in पर उपलब्ध है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न
BHARATTV.NEWS,JAMTARA: आज दिनांक 11.11.2022 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत किया गया।
बैठक में परियोजना निदेशक ITDA, जामताड़ा द्वारा समिति के समक्ष चार्जशीट समर्पित के उपरांत वादी/वादिनी को प्रथम किस्त का मुआवजा निर्धारण हेतु तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन के आधार पर समिति द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित मुआवजे के प्रथम किस्त भुगतान हेतु विचार विमर्श किया गया।
1.सुधीर रजक,
पिता स्व. अघनु रजक, सा0- डोकीडीह, पं.-डाभाकेंद्र, थाना- नारायणपुर, जिला-जामताड़ा
धारा- 323/504/34 भा.द.वि. एवं 3(I)(r)(s) अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 के नियमानुसार प्रथम किश्त पच्चीस हजार रुपए का भुगतान की स्वीकृति समिति द्वारा दिया गया।
- फुलमनी देवी,
पति- सनातन टुडू, सा0- खिजुरिया, थाना- फतेहपुर, जिला-जामताड़ा
धारा- 354(बी)/504/506/379/341/34 भा.द.वि. एवं 3(r)(s) अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 के नियमानुसार प्रथम किश्त एक लाख रुपए का भुगतान की स्वीकृति समिति द्वारा दिया गया।
3.सुमित्रा मुर्मू,
पति- माताल टुडू, सा0- मंझलाडीह, थाना- फतेहपुर, जिला-जामताड़ा
धारा- 323/341/504 भा.द.वि. एवं 3(r)(s) अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 के नियमानुसार प्रथम किश्त पच्चीस हजार रुपए का भुगतान की स्वीकृति समिति द्वारा दिया गया।
साथ ही समिति द्वारा अन्य मामलों पर विचार विमर्श कर उचित करवाई करने हेतु सहमति प्रदान की गई।
इस मौके पुलिस अधीक्षक श्री मनोज स्वर्गियारी, परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री अभिषेक श्रीवास्तव, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री उत्तम कुमार भगत, श्री राजेंद्र शर्मा, श्री शंकर भंडारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।














