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5-5 लाख रूपये मुआवजे की राशि विपक्षी गाड़ी मालिक द्वारा समझौते के आधार पर दिया गया

BHARATTV.NEWS: गया : बिहार मोटरवाहन दुर्धटना दावा न्यायाधिरण, मगध प्रमंडल, गया में दिनांक – 29.06.2024, दिन- शनिवार को सुनवाई के बाद आवेदिका लक्ष्मीनी कुमारी को 5 लाख रूपये / – गाड़ी मालिक हमजा कादरी के द्वारा मुआवजे के रूप मे दिया।
गया। लक्ष्मीनी कुमारी के पति जयप्रकाश कुमार की मृत्यु दिनांक – 27.04.2022 को समय करीब 3 बजे सडक दुर्घटना मे हो गयी थी। मृतक – जयप्रकाश कुमार ग्राम – तेलपा, वार्ड न0 – 07, थाना- करपी, जिला – अरवल का रहने वाला था। तथा गाड़ी मालिक हमजा कादरी जिसके वाहन से दुर्धटना हुआ था। वे ग्राम + पो० – विथोशरीफ, बुनियादगंज, जिला-गया के रहने वाले है। तथा एक दूसरे मामले मे उसी दिनांक – 29.06.2024, दिन- शनिवार को आवेदक सुनील कुमार सिंह को गाड़ी मालिक अरविंद कुमार सिंह द्वारा 5 लाख मुआवजे के रूप मे दिया गया जिसमें आवेदक सुनील कुमार सिंह की पत्नी अंजु कुमारी उम्र-55 वर्ष की मृत्यु दिनांक 07.05.2022 को सड़क दुर्घटना मे हो गयी थी । मृतिका अंजु कुमारी ग्राम-घोरहा, थाना-वारूण, जिला-औरंगाबाद की रहने वाली थी वे आवेदक सुनील कुमार सिंह की पत्नी थी तथा विपक्षी गाड़ी मालिक अरविंद कुमार सिंह जिनके वाहन से सड़क दुर्घटना में मृतक अंजु कुमारी की मृत्यु हुयी थी वे ग्राम-देवढ़ी, थाना-वारूण जिला-औरंगाबाद के रहने वाले है । उपरोक्त दोनो बाद में 5-5 लाख रूपये / – मुआवजे की राशि विपक्षी गाड़ी मालिक द्वारा उपरोक्त दोनो आवेदक को समझौते के आधार पर दिया गया तथा उक्त दोनो बाद को उपरोक्त दिनांक – 29.06.2024 दिन शनिवार को ही समझौते के आधार पर समाप्त कर दिया गया। बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मगध प्रमण्डल, गया का कार्यालय आयुक्त कार्यालय के परिसर मे है जो इसी वर्ष जनवरी माह से शुरू हुआ है। तथा न्यायधिकरण के समक्ष लगातार कई मुकदमे की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के रूप में चल रही है। जिसमें अबिलम्ब गाड़ी मालिक एवं इंश्योरेस कम्पनी द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है। तथा उक्त दिनांक- 29.06.2024 को आवेदक एवं विपक्षी सहित उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे तथा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह एवं सचिव श्री आकाश भी उपस्थित रहे उक्त दोनों लोग की उपस्थित में उपरोक्त दोनों मुकदमें को समझौते के आधार समाप्त किया गया।