BHARATTV.NEWS,JAMTARA: अनुमंडल दंडाधिकारी संजय पांडेय के द्वारा निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के परिपेक्ष्य में जामताड़ा अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत चतुर्थ चरण में जामताड़ा, नाला एवं कुंडहित प्रखण्ड में दिनांक- 27.05.2022 को मतदान की तिथि एवं दिनांक- 31.05.2022 को मतगणना की तिथि निर्धारित है। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन की तिथि से पूर्व एवं उक्त तिथि को विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थक अन्य उम्मीदवारों के समर्थकों से आपस में विवाद तथा कमजोर वर्ग के मतदाताओं में भय उत्पन्न किया जा सकता है। साथ ही धन बल, बाहुबल के प्रभाव में निर्वाचन प्रक्रिया के क्रम में कटुतावश परस्पर लड़ाई झगड़ा कर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। निर्वाचन लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची द्वारा पत्र की प्रति उपलब्ध करा दी गई है। जिसमें निदेशित है कि
- मतदान केन्द्र 100 मीटर की परिधि किसी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा कोई निर्वाचन केन्द्र नहीं बनाया जाएगा। जहां एक परिसर एक अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, वैसे मतदान केन्द्रों समूह के लिए परिसर 100 मीटर के बाहर एक अभ्यर्थी मात्र एक निर्वाचन केन्द्र स्थापित कर सकेगा।
- वैसे केन्द्रों पर अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक टेबुल और एक कुर्सी तथा धूप-बारिस आदि बचाव के लिए छाता/तारपोलिन उपलब्ध कराया जाएगा। केन्द्र को कनात आदि से घेरा नहीं जाएगा।
- वैसे केन्द्र स्थापित करने का इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाची पदाधिकारी को अग्रिम रूप से उन मतदान केन्द्रों की संख्या एवं नाम संसूचित करेगा, जहां वह ऐसे केन्द्र बनाना चहाता है। वह संबंधित सरकारी प्राधिकारियों से उनकी लिखित अनुमति निश्चित रूप से केन्द्र स्थापित करने से पहले प्राप्त कर लेगा। ऐसा लिखित अनुमति पत्र उस केन्द्र के प्रभारी व्यक्ति पास हमेशा मौजूद रहेगा तथा पुलिस /निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर अनुमति पत्र दिखलाया जाएगा।
- वैसे केन्द्र मतदाताओं को मात्र गैर आधिकारिक पहचान स्लिप निर्गत करने के उद्देश्य से ही स्थापित किए जाएंगे। उन पहचान स्लिप में किसी अभ्यर्थी अथवा उसके प्रतीक चिन्ह का कोई उल्लेख नहीं रहेगा, मात्र मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक एवं उसका नाम/पता आदि अंकित रहेगा।
- वैसे मतदान केन्द्र पर अभ्यर्थी के नाम उसके निर्वाचन प्रतीक को प्रदर्शित करते हुए अधिकतम 3.0 फीट x 4.5 फीट का मात्र एक बैनर प्रदर्शित करने की अनुमति दी जायेगी। इस निदेश के विपरीत लगाया गया कोई बैनर विधि-व्यवस्था संधारित करने वाले अधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिया जाएगा।
- किसी भी परिस्थिति में ऐसे केन्द्रों पर भीड़ जमा होने की अनुति नहीं दी जाएगी। जिस व्यक्ति ने अपना मतदान कर लिया है (जो उसकी बायीं तर्जनी पर लगे अमिट स्याही निशान स्पष्ट हो जायेगा) उसे भी वैसे केन्द्र पर जाने अनुमति नहीं दी जायेगी।
- उक्त केन्द्रों के संचालन लगे व्यक्ति भी मतदाता को मतदान केन्द्र अथवा दूसरे अभ्यर्थी केन्द्र में जाने से नहीं रोकेंगे, न ही मतदाता द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार अपने मताधिकार प्रयोग करने कोई अड़चन अथवा बाधा उत्पन्न करेंगे। किसी भी मतदाता को किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन केन्द्र में जाकर ही गैर आधिकारिक स्लिप अथवा अभ्यर्थी पक्ष या विपक्ष में मतदान करने हेतु प्रभावित करने की चेष्टा नहीं की जायेगी।
- आयोग सभी संबंधित को सचेत करना चाहता है कि उपर्युक्त निदेशों का उल्लंघन अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा तथा केन्द्र को हटाने के अतिरिक्त उत्तरदायी अभ्यर्थी/उसके समर्थक अथवा अभिकर्ता के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- अगर यह पाया जाता है कि किसी पदाधिकारी ने उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु तत्परतापूर्वक तथा त्वरित कार्रवाई करने में चूक अथवा लापरवाही की है, तो उसके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने के अलावे कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
दिनांक- 25.05.2022 को प्रखण्ड-जामताड़ा, नाला एवं कुंडहित हेतु अपराहन् 03:00 बजे से प्रचार-प्रसार की अवधि समाप्त हो जायेगी।
इस अवधि में भयमुक्त, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान एवं मतगणना कार्य निष्पादित कराने हेतु श्री संजय पाण्डेय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, जामताड़ा द०प्र०स० की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रखण्ड- जामताड़ा, नाला, एवं कुंडहित के मतदान केन्द्र के समीप की गतिविधियों के संदर्भ में एवं निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत चुनाव प्रक्रिया समाप्ति होने तक द०प्र०स० की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शर्तों के साथ निषेधाज्ञा लागू किया गया है जो कि निम्नवत है :-
- सभी अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची द्वारा जारी उपरोक्त निदेशो का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर बगैर अनुमति इकट्ठा नहीं होंगे (बाजार, हाट, धार्मिक स्थल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान छोड़कर)। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार यथा लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-कमान, किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर न तो एकत्रित होंगे न ही नाजायज मजमा लगायेंगे तथा इन हथियारों के साथ जनप्रदर्शन नहीं करेंगे।
- किसी भी प्रकार का चुनाव जुलुस या चुनाव सभा प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि व्यक्तिगत संपर्क एवं Door to Door Campaign किया जा सकेगा।
- मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के परिसर में नाजायज मजमा लगाना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना तथा उत्तेजक नारे लगाना वर्जित होगा।
- मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार प्रसार वर्जित रहेगा।
- मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर चुनाव कार्य में लगे कर्मियों के अतिरिक्त अन्य हेतु मोबाइल फोन कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट प्रतिबंधित होगा।
- मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर लाउडस्पीकर, मेगाफोन, आदि का प्रयोग मतदान को प्रभावित करने उत्तेजना फैलाने, प्रचार प्रसार आदि हेतु प्रतिबंधित होगा।
- मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर फोटोग्राफी, विडियोग्राफी अमान्य होगा। यद्यपि मिडिया पर यह लागू नहीं होगा तथापि मिडियाकर्मी मतदान केन्द्र के अंदर जाकर फोटोग्राफी व विडियोग्राफी नहीं करेंगे। साथ ही मतदान की गोपनीयता को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे।
- अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/कार्यकर्त्ता को मतदान के दिन प्रदत्त वाहन का प्रयोग मतदाता को लाने हेतु नहीं किया जा सकेगा।
कोई भी व्यक्ति मतदान कार्य में लगे सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त आग्नेयास्त्र लेकर 100 मीटर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा।
यह आदेश प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार वर्त्तमान में बारात पार्टी के सदस्यों विद्यालयों महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।














