अध्ययन अवकाश अथवा मातृत्व अवकाश को मिली छूट
उपायुक्त जामताड़ा गणेश कुमार ने आज गुरुवार को बताया कि सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड रांची के कार्यालय आदेश संख्या 9/RCH/142(HsN) दिनांक 06 मई 2020 द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों, संविदा नियोजित सहित (चिकित्सा पदाधिकारी से लेकर निदेशक प्रमुख तक, प्राचार्य/ अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से लेकर जूनियर रेजिडेंट तक एवं विशिष्ट चिकित्सा संस्थान) तथा राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मी, संविदा नियोजित सहित (यथा स्वास्थ्य प्रशिक्षक , पारा मेडिकल, जीएनएम, एएनएम, शल्य कक्ष सहायक, लैब टेक्नीशियन, सभी चतुर्थ वर्गीय कर्मी इत्यादि) का सभी प्रकार के अवकाश (अध्ययन अवकाश अथवा मातृत्व अवकाश को छोड़कर) दिनांक 30 जून 2020 तक रद्द किया गया है। अतिविशिष्ट परिस्थिति अथवा चिकित्सकीय कारणों से जिले के उपायुक्त से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत अवकाश में प्रस्थान किया जाना है। इस संदर्भ के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जामताड़ा को आदेश दिया गया है कि सभी संबंधित का अवकाश तत्काल प्रभाव से 30 जून 2020 तक के लिए रद्द करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही तथा अतिविशिष्ट कारणों अथवा चिकित्सकीय कारणों से उपायुक्त के अनुमति के उपरांत ही प्रस्थान करेंगे।















