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सभी संबंधित स्थलों पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी को निर्देश

COVID-19 के संक्रमण का प्रादुर्भाव को देखते हुए पूरे भारत में लॉक डाउन किया गया है। ऐसी स्थिति में जामताड़ा जिला के वासियों की सुविधा के लिए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त गणेश कुमार (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार (भा.पु.से.) के संयुक्त आदेश के द्वारा जिले में दिनांक:-09/05/ 2020 से लॉक डाउन अवधि/अगले आदेश तक फल, सब्जी, दूध एवं राशन की बिक्री हेतु समय प्रतिदिन प्रातः 7:00 से संध्या 7:00 तक पुनर्निर्धारित कर दिया गया है।सभी संबंधित स्थलों पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी को निर्देश दिया है कि उक्त अवधि में वर्णित वस्तुओं की बिक्री निर्धारित समय अनुसार ही हो तथा लोगों का अनावश्यक भीड़ भाड़ ना होने पाए। इसका कड़ाई से अनुपालन कराएंगे । साथ ही खरीदारी के समय COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी निर्धारित उपायों, निर्देशों ,मानको (यथा सामाजिक दूरी, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग,मास्क का उपयोग आदि) का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। संयुक्त आदेश में कहा गया है कि उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं/ व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।