आगंतुकों के संबंध में सूचना का संकलन करेगी कमिटी
उपायुक्त जामताड़ा गणेश कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3ध्2020-क्ड-प्(।) दिनांक 24.03.2020 एवं 15.04.2020 के द्वारा लगाये गये रेस्ट्रिक्शनस के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य के अप्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, छात्र छात्राएं तथा अन्य लोग राज्य के बाहर फंसे हुए हैं। जिनका झारखण्ड राज्य में आगमन गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 29.04.2020 एवं दिनांक 01.05.2020 के आलोक में सड़क एवं रेल के माध्यम से प्रारम्भ हुआ है। उक्त ेजतंदकमक चमतेवदश्े का राज्य में मूवमेंट निम्न प्रकार हो रहा हैः-
ऽ राज्य सरकार द्वारा समूह में रेल के द्वारा।
ऽ राज्य के द्वारा समूह में बस के माध्यम से।
ऽ इंडिविजुअल या ग्रुप पास लेकर अपने वाहन द्वारा।
ऽ रेल के माध्यम से इंडिविजुअल
ऽ बिना किसी पास तथा अनुमति के अनऑफिशली पैदलध् साईकिलध् मोटर वाहन के माध्यम से।
उक्त के आलोक में कोविड19 की रोकथाम हेतु सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है ताकि वापस आये लोगो के संबंध में सूचनाएॅं जिला प्रशासन को ससमय प्राप्त हो एवं उनपर निगरानी रखी जा सके। इस परिप्रेक्ष्य में निम्न प्रकार से दिशा निर्देश निर्गत किये जातें हैंः-
- यदि ग्रामीण क्षेत्र में राज्य के बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो निम्न लोगों के द्वारा इसकी सूचना तत्काल संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारीध् अंचल अधिकारीध् थाना प्रभारी को दिया जायेगाः-
। परम्परागत ग्राम प्रधानध् मानकी मुण्डा, इत्यादि।
इ पंचायत राज प्रतिनिधि, जैसे – वार्ड सदस्य एवं मुखिया।
ब् शिक्षक।
क् चैकीदार।
म् आॅंगनबाड़ी सेविका।
थ् जन-वितरण प्रणाली दुकानदार।
ळ सहिया।
भ् स्वयं सहायता समूह।
प् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत गठित निगरानी समिति।
श्र विद्यालय प्रबंधन समिति।
ज्ञ पेयजल एवं स्वच्छता की ग्राम समिति।
2 यदि शहरी क्षेत्र में राज्य के बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो निम्न लोगों के द्वारा इसकी सूचना तत्काल संबंधित अंचल अधिकारीध् थाना प्रभारीध् नगर निकाय के पदाधिकारी को दिया जायेगाः-
। वार्ड सदस्य।
ठ शिक्षक।
ब् आॅंगनबाड़ी सेविका।
क् जन-वितरण प्रणाली दुकानदार।
म् सहिया।
थ् रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन
ळ स्वयं सहायता समूह।
भ् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत गठित निगरानी समिति।
प् विद्यालय प्रबंधन समिति।
श्र पेयजल एवं स्वच्छता की ग्राम समिति।
इसके साथ ही प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर कमिटि का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य निम्न प्रकार से हैं-
क्र0 थाना का नाम कमिटि के नामित सदस्य
।. जामताड़ा थाना - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा।
- अंचल अधिकारी, जामताड़ा।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जामताड़ा।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जामताड़ा।
- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
- थाना प्रभारी जामताड़ा।
- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा।
ठ. मिहिजाम थाना
1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा।
- अंचल अधिकारी, जामताड़ा।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिशद, मिहिजाम।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जामताड़ा।
- प्रभारी चिकित्सा प्रभारी
- थाना प्रभारी मिहिजाम।
- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा।
ब्. नारायणपुर थाना
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नारायणपुर।
- अंचल अधिकारी, नारायणपुर।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नारायणपुर।
- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
- थाना प्रभारी नारायणपुर।
- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नारायणपुर।
क् करमाटाॅंड़ थाना - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करमाटाॅंड़।
- अंचल अधिकारी, करमाटाॅंड़।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, करमाटाॅंड़।
- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
- थाना प्रभारी करमाटाॅंड़।
- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, करमाटाॅंड़।
म् नाला थाना - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नाला।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नाला।
- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
- थाना प्रभारी नाला।
- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नाला।
म् कुण्डहित थाना - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुण्डहित।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुण्डहित।
- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
- थाना प्रभारी कुण्डहित।
- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, कुण्डहित।
टपपप. बागडेहरी थाना - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुण्डहित।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुण्डहित।
- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
- थाना प्रभारी बागडेहरी।
- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, कुण्डहित।
प्ग् फतेहपुर थाना
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फतेहपुर।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फतेहपुर।
- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
- थाना प्रभारी फतेहपुर।
- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, फतेहपुर।
प्Û बिंदापाथर थाना
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फतेहपुर।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फतेहपुर।
- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
- थाना प्रभारी बिंदापाथर।
- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, फतेहपुर।
उपरोक्त सभी टीम एवं पदाधिकारी एवं कर्मी का दायित्व
- उक्त कमिटि प्रतिदिन कण्डिका 1 एवं 2 में वर्णित स्रोतों एवं अन्य स्रोत से आगन्तुकों के संबंध में सूचना का संकलन करेगी।
- ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित नगर क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा क्रमशः ग्रामवार, वार्डवार राज्य के बाहर से आने वालों की सूची संधारित की जायेगी।
- आगन्तुक की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् 24 घंटे के अंदर उसकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था सिविल सर्जन, जामताड़ा द्वारा प्रतिनियुक्त स्थानीय ।छड द्वारा अथवा संबंधित स्वास्थ्य केन्द्रध् उपकेन्द्र पर की जायेगीं
- स्क्रीनिंग के पश्चात् संबंधित व्यक्ति को होम क्वारांटिन अथवा इंस्टीट्यूशनल कोरंटिन् करना है, इस संबंध में निर्णय संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिनियुक्त चिकित्सक के द्वारा लिया जायेगा।
- भ्वउम ुनंतंदजपदम ंदक पदेजपजनजपवदंस ुनंतंदजपदम करने के बिंदु पर गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3ध्2020-क्ड -प्(।) दिनांक 29.04.2020 द्वारा इंक्लुदेड क्लॉज 17 (ू)(ज) अनुपालन , सुनिश्चित किया जाय जिसमें वर्णित है कि “व्द ंततपअंस ंज जीमपत कमेजपदंजपवद, ेनबी चमतेवद(े) ूवनसक इम ंेेमेेमक इल जीम सवबंस ीमंसजी ंनजीवतपजपमे, ंदक ामचज पद ीवउम ुनंतंदजपदम, नदसमेे जीम ंेेमेेउमदज तमुनपतमे ाममचपदह जीम चमतेवदे(े) पद पदेजपजनजपवदंस ुनंतंदजपदम. ज्ीमल ूवनसक इम ामचज नदकमत ूंजबी ूपजी चमतपवकपब ीमंसजी बीमबा-नच. थ्वत जीपे चनतचवेम, ेनबी चमतेवदे उंल इम मदबवनतंहमक जव नेम ।ंतवहलं ैमजन ंचच जीतवनही ूीपबी जीमपत ीमंसजी ेजंजने बंद इम उवदपजवतमक ंदक जतंबामक.”
- यदि किसी व्यक्ति के संबंध में उसको पदेजपजनजपवदंस ुनंतंदजपदम में रखने का निर्णय लिया जाता है तो उसको संबंधित पदेजपजनजपवदंस ुनंतंदजपदम तत्काल भेज दिया जायेगा।
- यदि किसी व्यक्ति को होम कोरेंटिन में रखने का निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना उसको देते हुए उसको होम ुनंतंदजपदम में भेज दिया जायेगा तथा उसको स्पष्ट किया जाएगा कि उसे घर से बाहर यथासंभव नहीं निकलना है। केवल रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उसके परिवार का कोई एक सदस्य घर के बाहर निकलने के लिए प्राधिकृत होगा।
- भ्वउम ुनंतंदजपदम की अवधि कम से कम 14 दिन की होगी अथवा टेस्टिंग के लिए सैंपल लिये जाने की परिस्थिति में सैंपल का रिजल्ट नेगेटिव आने तक। यदि सैंपलिंग के क्रम में बवअपक पॉजिटिव पाया जाता है, तो अग्रेत्तर कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में की जाएगी।
- उपरोक्त गठित कमिटि में संबंधित थाना क्षेत्र के लोगो को होम कोरेंटिन करने अथवा इंस्टीट्यूशनल कोरंटिन् का आदेश निर्गत करने के लिए प्रखण्डों के लिए संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं मिहिजाम नगर, परिषद क्षेत्र हेतु अंचल अधिकारी, जामताड़ा तथा जामताड़ा नगर पंचायत क्षेत्र हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जामताड़ा को इंसिडेंट कमांडर के रूप में प्राधिकृत किया जाता है, जिसके द्वारा होम कोरेंटीन या इंस्टीट्यूशनल कोरेंटिन का आदेश हस्तगत कराया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्र में कण्डिका (1) में उल्लेखित व्यक्तियों के द्वारा होम कोरेंटिन की माॅनिटरिंग की जायेगी तथा यदि संबंधित कोरेंटिंड व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो इसकी सूचना थाने स्तर पर गठित कमिटि को उनके द्वारा अविलम्ब दी जाएगी।
- शहरी क्षेत्र में कण्डिका (2) में उल्लेखित व्यक्तियों के द्वारा होम कोरेंटिन की माॅनिटरिंग की जायेगी तथा यदि संबंधित कोरेंतिंड व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो इसकी सूचना थाने स्तर पर गठित कमिटि को उनके द्वारा अविलम्ब दी जाएगी।
- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारीध् अंचल अधिकारीध् संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी कण्डिका 1 एवं 2 में वर्णित व्यक्तियों को यथाशीघ्र इस बात से अवगत कराते हुए उन्हें जागरूक, जिम्मेवार एवं संवेदनशील करना सुनिश्चित करेंगे।















