राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्ति के बाद ही जामताड़ा जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की दुकानें खोली जा सकेंगी
उपायुक्त जामताड़ा ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3 /2020- DM-1A दिनांक 24.04.20 द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 10(2)(I) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में दिए गए निर्देश में संशोधन कर निर्देश जारी की गई है कि दिनांक 25 अप्रैल 2020 से शॉपिंग मॉल मार्केट कंपलेक्स छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के सभी दुकान एवं शहरी क्षेत्र में स्टैंड अलोन शॉप, रेजिडेंशियल कंपलेक्सेस, नेवर हुड शॉप्स, आदि जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में निबंधित हैं, उक्त सभी दुकानें 50% कर्मचारी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, फेस कवर का अनुपालन करते हुए खोला जाना है। परंतु झारखंड राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार के स्तर से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के उपरांत ही इस आदेश का अनुपालन झारखंड राज्य में किया जाएगा। उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार ने उपरोक्त संदर्भ में निर्देश दिया कि जब तक झारखंड सरकार के द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं होती है तब तक के लिए जामताड़ा जिले के सभी दुकानों की संचालन प्रक्रिया पूर्व में दिए गए आदेश के आधार पर ही क्रियान्वित होगी और अगले आदेश तक के लिए यथा स्थिति बनी रहेगी















