त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन 2022 को लेकर जारी हुई अधिसूचना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) ने चुनाव से संबंधित दी विस्तृत जानकारी
∆ द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में जामताड़ा में होगा निर्वाचन
∆ जिले के 5 लाख 21 हजार 229 मतदाता करेंगे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग
∆ त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन 2022 में विधि व्यवस्था की चाक-चौबंद व्यवस्था रहेगी।
∆ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित राशि से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे अभ्यर्थी
ओम शर्मा, जामताडा: पंचायत (आम) निर्वाचन 2022 को लेकर अधिसूचना दिनांक 09.04.2022 को जारी हो चुका है तथा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी तौर पर लागू हो चुका है। झाखंड राज्य में पंचायत चुनाव कुल 04 चरणों में संपन्न किए जायेंगे। जिसमे ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए जामताड़ा जिला अंतर्गत 02 चरणों यथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में निर्वाचन संपन्न किए जायेंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह उपायुक्त जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) ने आज दिनांक 11.04.2022 को इस संदर्भ में बताया कि जामताड़ा जिला अंतर्गत दो चरणों में चुनाव संपन्न किए जायेंगे। जिसके लिए दिनांक 09.04.2022 को अधिसूचना जारी किया जा चुका है एवं तत्काल प्रभाव से आचार संहिता भी लागू हो चुका है।
द्वितीय चरण में जिला अंतर्गत नारायणपुर, करमाटांड़ (विद्यासागर) एवं फतेहपुर में तथा चतुर्थ चरण में जामताड़ा, नाला एवं कुंडहित में मतदान होंगे।
उन्होंने बताया कि जिले की कुल जनसंख्या (2011 के अनुसार) 721164 है। जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 521229 है जिसमे पुरुष मतदाताओं की संख्या 269317 है वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 251912 है।
उन्होंने इस संबंध में विस्तृत रूप में बताया कि प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा द्वितीय चरण हेतु दिनांक 20.04.2022 को एवं चतुर्थ चरण हेतु 29.04.2022 को किया जाएगा।
वहीं नाम निर्देशन पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक होगा जिसके लिए द्वितीय चरण हेतु अंतिम तारीख 27.04.2022 है तथा चतुर्थ चरण हेतु अंतिम तिथि 06.05.2022 है।
नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा के लिए द्वितीय चरण हेतु दिनांक 28 से 30 अप्रैल 2022 का समय है तथा चतुर्थ चरण हेतु 07 से 09 मई 2022 का समय निर्धारित है।
अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने के लिए द्वितीय चरण हेतु अंतिम तिथि 02.05.2022 तथा चतुर्थ चरण हेतु 10.05.2022 एवं 11.05.2022 को रखा गया है।
अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटन (पूर्वाहन 11 बजे से कार्य पूर्ण होने तक हेतु द्वितीय चरण के लिए अंतिम तिथि 04.05.20222 तथा चतुर्थ चरण हेतु 12.05.2022 निर्धारित किया गया है।
मतदान प्रातः 07 बजे से अपराह्न 03 बजे तक ही होंगे। जिसमें द्वितीय चरण हेतु जामताड़ा में दिनांक 19.05.2022 को तथा चतुर्थ चरण हेतु 27.05.2022 को होगी।
वहीं मतगणना प्रातः 08 बजे से होगा। जिसमे द्वितीय चरण का मतगणना दिनांक 22 मई 2022 को एवं चतुर्थ चरण का मतगणना दिनांक 31.05.2022 को होगा।
उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र देना होगा। शपथ पत्र व स्वघोषणा पत्र में अभ्यर्थी सभी कॉलम को भरेंगे। अगर इसमें वे कोई कॉलम खाली छोड़ेंगे तो निर्वाची पदाधिकारी संबंधित उम्मीदवार को नोटिस जारी करेंगे। नोटिस के बाद भी अगर उम्मीदवार पूर्ण शपथ पत्र दाखिल करने में विफल होते हैं तो उनके उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी जाएगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन 2022 में विधि व्यवस्था की चाक-चौबंद व्यवस्था रहेगी। मतदान केंद्रों, मतदान कर्मियों, मतदान सामग्रियों और निर्वाचन प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
मतदाताओं विशेषकर अतिसंवेदनशील मतदाताओं, कमजोर वर्ग के मन में भरोसा कायम करने के लिए मतदान से पहले क्षेत्र में सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा बलों को स्ट्रांग रूमों और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा में भी लगाया जाएगा।
वहीं सभी महत्वपूर्ण आयोजनों यथा नाम निर्देशन दाखिल करने, उनकी संविक्षा करने, प्रचार अभियान के दौरान महत्वपूर्ण बैठकें, सभा, जुलूस आदि का वीडियोग्राफी किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है जिसके तहत सदस्य, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अधिकतम 14000 रुपए, ग्राम पंचायत के मुखिया अधिकतम 85000 रुपए, सदस्य पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र 71000 रुपए एवं सदस्य जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र 214000 रुपए अधिकतम राशि व्यय कर सकेंगे।
अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर पैनी नजर रखने के लिए अनुमंडल स्तर पर व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए जायेंगे।
इसके अतिरिक्त उन्होंने पेड न्यूज, अधिकारियों के आचरण, जिला निर्वाचन योजना, आदर्श आचार संहिता, जिला गजट में यथासंशोधन, कोविड 19 से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन, मतगणना एवं निर्वाचन की अनुसूची आदि के बारे में जानकारी दी।
ज्ञातव्य हो कि झारखंड राज्य अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निकायों यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2020 के माह दिसंबर में समाप्त हो चुका है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा क्रमशः 25, 46 एवं 61 के उपबंधो के अनुसार यद्यपि इन निकायों की पांच वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व इनके गठन हेतु आम निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित था, परंतु कोवीड 19 जैसे महामारी के कारण इसमें विलंब हुआ।














