BHARATTV.NEWS,JAMTARA: आज दिनांक 05.05.2022 को विभागीय निर्देश के आलोक में मोटरयान निरीक्षक जामताड़ा श्री शाह नवाज द्वारा जिला अंतर्गत जामताड़ा प्रखंड में मोटरयान अधिनियम 1988 एवं उसके अधीन बनाएं गए अधिनयम झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम का उल्लंघन के जुर्म में विभिन्न धाराओं में जामताड़ा से 01 वाहन को पकड़कर निकटतम थाना में वाहन को सुरक्षित रखा गया है।
इस संबंध में मोटरयान निरीक्षक श्री शाह नवाज ने बताया कि जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत पकड़े गए ट्रक का टैक्स डिफॉल्टर,ओवर लोड रहने एवं अन्य दस्तावेजों के पूर्ण नहीं रहने के कारण 1 लाख 13 हजार 650 रुपए जुर्माना राशि वसूल किया गया है।
मोटरयान निरीक्षक ने कहा कि झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम के उल्लंघन करने वालों पर वाहनों पर कार्रवाई की जायेगी।














