OM SHARMA, BHARATTV.NEWS, JAMTARA: मोटरयान निरीक्षक जामताड़ा शाह नवाज ने झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम का उल्लंघन के जुर्म में आज बुधवार ३० मार्च को वाहन संख्या WB23E 5786 को पकड़ा एवं मोटर वाहन अधिनियम 1988, झारखंड मोटर करारोपण अधिनियम 2001 के विभिन्न धाराओं में पेनाल्टी के रूप में 2 लाख 15 हजार 900 रुपए जुर्माना किया। इससे पूर्व कल दिनांक 29.03.2022 को भी नारायणपुर थाना क्षेत्र से एक वाहन को जब्त कर अगले आदेश तक वाहन को अभिरक्षा में रखने को नारायणपुर थाना को सुपुर्द किया। जिसमे क्षमता से अधिक लोडिंग के अलावा परिवहन सुरक्षा के मानकों को पूरा नहीं करने एवं विभिन्न कागजातों के नहीं होने के कारण वाहन संख्या NL 02Q 2996 से 2 लाख 19 हजार 150 रुपए जुर्माना लगाया।
मोटरयान निरीक्षक ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम के उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने वाहन मालिकों एवं चालकों को सख्त निर्देश दिया कि अपने अपने वाहनों के सभी दस्तावेजों को दुरुस्त करके ही वाहन को सड़क पर भेजें। FILE PHOTO














