झारखंड सरकार द्वारा विकसित झारखंड बाजार एप का उपयोग कर शहरवासी घर बैठे सामग्रियों की होम डिलीवरी का अब लाभ उठा सकते हैं। खरीददारी करने के लिए एप के जरिये पास जारी होगा । M-Pass का दुरुपयोग करने पर दण्डात्मक करवाई होगी । जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी अभय परासर ने बताया कि उपायुक्त -सह- जिला दंडाधिकारी जामताड़ा के निर्देश पर जिले भर में चिन्हित होम डिलीवरी करने वाले किराना दुकान, दूध के दुकान, सब्जी दुकान, फल दुकान एवं गैस एजेंसी को इस एप में रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है।चिन्हित किए गए सभी दुकान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी करेंगे। बताया गया कि कोविड-19 संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन के मद्देनजर खाद्य सामग्री की आपुर्ति लोगों को घर तक सुनिश्चित हो।इसके लिए झारखंड सरकार ने नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए झारखंड बाजार ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य छोटे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को लॉकडाउन में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी गणेश कुमार ने बताया कि कोरोना जैसे संक्रमण से बचने का कारगर उपाय सामाजिक दूरी का पालन करना है। ऐसे में झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया यह एप कारगर साबित होगा। इस एप से ग्राहक फल, सब्जी, किराना समान, दूध, दवा आदि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म के तहत प्राप्त कर सकेंगे।
क्या है बाजार एप? कैसे होगा डाउनलोड?
एप्प को एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल प्लेस्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है, या फिर जामताड़ा जिले के अधिकारिक वेबसाइट https://jamtara.nic.in के Covid-19 notice board पेज पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।इसको गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से भी इस लिंक में मध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है?https://play.google.com/store/apps/details?id=com.encoders.saharashop
एप्प में निबंधन या लॉगिन के बाद एप्प उपभोक्ता के लोकेशन के दो किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले दुकानों की सूची,दुकानदार का नाम और संपर्क नंबर उपलब्ध कराएगा।
एप्प के माध्यम से खाद्य सामग्री की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से हो सकती है।होम डिलीवरी की सुविधा नहीं होने की स्थिति में एप M-pass निर्गत करेगा, जिसकी एक समय अवधि होगी खरीदारी करने की। होम डिलीवरी के लिए भी डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का M-Pass निर्गत होगा। निर्गत किया हुआ M-Pass अंकित गंतव्य और अवधि के लिए ही मान्य होगा। एक ग्राहक 1 दिन में केवल एक ही टाइम स्लॉट का उपयोग कर सकता है तथा एक टाइम स्लॉट के उपयोग के बाद दूसरा टाइम स्लॉट उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा ग्राहक के लिए प्रतिदिन 2 घंटेका सिर्फ एक M-Pass* ही निर्गत हो सकेगा। M Pass का दुरुपयोग करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक खुदरा व्यापारी दो Delivery Boy के लिए M- Pass प्राप्त कर सकते है-
खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करने के लिए प्रत्येक खुदरा व्यापारी दो डिलीवरी ब्वॉय के लिए M-Pass निर्गत कर सकेंगे। डिलीवरी स्टाफ किस संपूर्ण विवरण भरने के बाद ही एंपास को जारी होगा। डिलीवरी ब्वॉय के लिए निर्गत किए गए M- Pass की वैधता प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक की है।
M-Pass के रंगों का मतलब :-
हरा रंग :- आरम्भ में एम पास हरा रंग का होगा, जिसका मतलब सुरक्षित है।
नारंगी रंग :- 1 घंटे के बाद नारंगी रंग में तब्दील होगा एम पास।
लाल रंग :- 2 घंटे के पश्चात M- Pass लाल रंग में तब्दील हो जाएगा जिसका अर्थ है कि M-Pass की अवधि समाप्त हो चुकी है।नगर पंचायत जामताड़ा हेतु पास अंचलाधिकारी एवं नगर परिषद मिहिजाम हेतु कार्यपालक पदाधिकारी पास निर्गत करेंगे
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अपर मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, रांची से प्राप्त निर्देश के आलोक में बाजार मोबाइल ऐप के अंतर्गत ऑनलाइन एम पास निर्गत करने हेतु नगर पंचायत जामताड़ा हेतु पास अंचलाधिकारी एवं नगर परिषद मिहिजाम हेतु कार्यपालक पदाधिकारी पास निर्गत करेंगे। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत जामताड़ा, नगर परिषद मिहिजाम, अंचलाधिकारी जामताड़ा, जिला प्रोग्राम ऑफिसर(UIDAI) राजीव कुमार,ईडीएम बिरजू राम, असिस्टेंट प्रोग्रामर प्रशांत कुमार, नगर प्रबंधक मिहिजाम राजेश प्रसाद, मनीष कुमार तिवारी, नगर प्रबंधक जामताड़ा अनुज राकेश किस्पोट्टा, e-district manager सहित अन्य उपस्थित थे।














