फतेहपुर जामताड़ा,धनेश्वर सिंह: आज दिनांक 26-07-22 को अंचल सभागार फतेहपुर में मतदाता पदाधिकारी का एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर के रूप में नाला अंचलाधिकारी श्रीमति सुनिता किस्कू एवं अंचलाधिकारी कुंडहित नित्यानंद प्रसाद उपस्थित थे।

मास्टर ट्रेनर द्वारा वताया गया कि निर्वाचन कानून में कुछ आवश्यक संसाधन हुआ है, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 , लोक प्रतिनिधित्य अधिनायम 1951 । पहले 1जनुअरी को आधार मानते हुए नया मतदाता का नाम जोड़ा जाता था , लेकिन नए नियम के अनुसार अभी वर्ष में 4 तिथि में नाम दर्ज किया जा सकता है , 1जनुअरी , 1 अप्रैल, 1जुलाई एवं 1 सेप्टेंबर को आधार उम्र मानकर जिनका 18 वर्ष हो गया है नाम दर्ज किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र में आधार नम्वर जोड़ने का प्रावधान किया गया , जो ऐच्छिक होगा । मतदाता के सहमति के वाद ही आधार नम्वर जोड़ा जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेसानुशार किसि भी वयस्क लाभुक जिनका उम्र 18 वर्ष हो गए है , मतदाता सूची में नाम छूटना नही चाहिए। इस अवसर पर निर्वाचक निवन्धन पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी फतेहपुर श्री पंकज कुमार, बीपीआरओ हरिपद रुई दास, बीएलओ पर्यवेक्षक सुनील सोरेन, राकेश महतो, गौर महतो, आंनद हंसदा, उपेंद्र यादव, उत्पल सोरेंन, कम्प्यूटर ऑपरेटर निर्वाचन अलका सेन, अविनाश किस्कू,राजेन्द्र वेसरा,उमसंकर प्रसाद सभी बीएलओ उपस्थित थे।














