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प्रातः 7 बजे से संध्या 7 बजे तक अनुमोदित सामानों की करें बिक्री

जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश किया जारी

■ नियम के उल्लंघन करने पर दोपहिया एवं चारपहिया वाहन वालों पर होगी कार्रवाई, साथ ही ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चालकों की लापरवाही पर होगा प्रशासन सख्त, जिला परिवहन पदाधिकारी को मिला कार्रवाई करने का निदेश

■ निर्धारित उपायों, निर्देशों, मानकों यथा सामाजिक दूरी, हैण्ड वाशिंग, सेनेटाईजर एवं मास्क का उपयोग करना सभी के लिए अनिवार्य, लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई, मानकों के अनुपालन के लिए दण्डाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त

संध्या 7 से रात्रि 9 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्ति हो जाएं सावधान

MHA के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30.05.2020 की कण्डिका 3 में वर्णित आदेश “Movement of individuals shall remain strictly prohibited between 09.00 PM to 05.00 AM throughout the country, except for essential activities. Local authorities shall issue order, in the entire area of their jurisdiction, under appropriate provisions of law, such as under Section 144 of CrPC and ensure strict compliance” के आलोक में इस कार्यालय के संशोधित संयुक्त आदेश संख्या 554 गो0(आ0) दिनांक 04.06.2020 द्वारा जामताड़ा जिले में दिनांक 04.06.2020 से 30.06.2020/ अगले आदेश तक फल, सब्जी, दूध, राशन की बिक्री हेतु समय प्रतिदिन प्रातः 07.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक तथा अन्य सामग्रियों (जिसकी अनुमति दी गई है) की बिक्री हेतु समय प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक पुर्ननिर्धारित किया गया है। साथ ही रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक धारा 144 लागू है।

परन्तु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि जिले के लोगो/ संबंधित विक्रेताओं द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी निर्धारित उपायों/ निर्देशों/ मानकों (यथा सामाजिक दूरी, हैण्ड वांशिग/ सेनेटाईजिंग/ मास्क का उपयोग आदि) का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है एवं विशेषकर युवा वर्ग के लोगो द्वारा विशेषकर संध्या 07.00 से रात्रि 09.00 बजे की अवधि में इसका अनुचित लाभ लिया जा रहा है एवं वे अनावश्यक रूप से घुम रहें हैं तथा बेवजह इकट्ठा होकर बैठकी करते दिख रहें हैं। साथ ही परिवहन के संबंध में भी इस कार्यालय द्वारा स्पष्ट आदेश निर्गत है कि एक मोटरसाईकिल पर एक ही लोग (मात्र चालक) ही रहेंगे एवं टैक्सी/ टेम्पू/ ई-रिक्षा/ मैनुअल रिक्शा संचालन हेतु निर्गत आदेश का भी सही ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
विदित हो कि पूर्व में इस जिले में मात्र दो कोरोना मरीज थें जो चिकित्सा के उपरान्त ठीक हो गये एवं जिन्हें दिनांक 18.05.2020 को उनके गृह भेजा जा चुका है। वर्तमान में अन्य राज्यों से जो अप्रवासी श्रमिक/ अन्य लोग आ रहें हैं उनके स्वाब का नमूना संग्रह करते हुए उन्हें नियमानुसार सरकारी कोरोनटाईन/ होम कोरोनटाईन में रखा जा रहा है। उक्त लोगो में से दिनांक 07.06.2020 को 08 लोगो की रिपोर्ट पाॅजीटिव आई है एवं दिनांक 08.06.2020 को 18 लोगो की रिर्पोट पाॅजीटिव आई है, इस प्रकार जिले में कोरोना संक्रमित एक्टिव लोगो की संख्या कुल 26 है। उक्त परिस्थिति में लोगो द्वारा कोविड 19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी निधार्रित उपायों/ निर्देशों/ मानकों (यथा सामाजिक दूरी, हैण्ड वाशिंग/ सेनेटाईजिंग/ मास्क का उपयोग आदि) का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया जाना कोविड 19 के संक्रमण को बढ़ा सकता है।

अतः उक्त के आलोक में पूर्व निर्गत संयुक्त आदेश संख्या 554 गो0(आ0) दिनांक 04.06.2020 को पुनः निम्न प्रकार से आंशिक संशोधित किया जाता है:-
● जामताड़ा जिले में दिनांक 09.06.2020 से 30.06.2020/ अगले आदेश तक फल, सब्जी, दूध, राशन तथा अन्य सामग्रियों (जिसकी अनुमति दी गई है) की बिक्री हेतु समय प्रतिदिन प्रातः 07.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक पुर्ननिर्धारित किया जाता है।
पूरे जिले में धारा 144 पूर्व की भाॅंति लागू रहेगी एवं बेवजह घुमने या इकट्ठा होने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

● एक मोटरसाईकिल पर एक ही लोग (मात्र चालक) ही रहेंगे, चार पहिया वाहन में 5 सीटर में 3 व्यक्ति चालक सहित एवं 7 सीटर में 4 व्यक्ति चालक सहित। साथ ही आॅटो रिक्शा, टेम्पो, ई-रिक्शा, मैनुअल रिक्शा के लिए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 547 गो0(आ0) दिनांक 01.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे एवं इसका उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
● बिना मास्क पहने कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसका उल्लघंन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

● जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा उक्त निदेशों को अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त प्रचार-प्रसार बाद भी यदि लोग इसका उल्लघंन करते हुए पाये जातें हैं तो संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 3, एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, 269/270/188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जायेगी।

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी निधार्रित उपायों/ निर्देशों/ मानकों (यथा सामाजिक दूरी, हैण्ड वाशिंग/ सेनेटाईजिंग/ मास्क का उपयोग आदि) का अनुपालन के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु श्री आशुतोष सिंह, अंचल निरीक्षक, जामताड़ा एवं थाना प्रभारी जामताड़ा तथा मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र हेतु श्री अरूण कुमार पाण्डेय, टी0भी0ओ0 मिहिजाम एवं थाना प्रभारी मिहिजाम एवं संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा संबंधित थाना प्रभारी को अपने कार्यों के अतिरिक्त क्रमशः दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के रूप में यथावत रहेंगे एवं वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अवधि में वर्णित वस्तुओं की बिक्री निर्धारित समयानुसार ही हो तथा लोगो का अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो। साथ ही खरीददारी के समय कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी निधार्रित उपायों/ निर्देशों/ मानकों (यथा सामाजिक दूरी, हैण्ड वाशिंग/ सेनेटाईजिंग/ मास्क का उपयोग आदि) का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने वाले व्यक्तियों/ विक्रेताओं के विरूद्ध आवष्यक कार्रवाई हेतु अनुशंसा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जाय। उक्त आदेश सही ढंग से अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारियों/ दण्डाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।