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अतिविशिष्ट परिस्थिति तथा चिकित्सा कारणों से अवकाश की हो सकती है स्वीकृति

जामताड़ा राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सा पदाधिकारियों सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों कि छुट्टी को रद्द करने का निर्देश सिविल सर्जन जामताड़ा को दिया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने बताया कि सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के कार्यालय आदेश संख्या 9/RCH/142(HSN) द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों संविदा नियोजित सहित (चिकित्सा पदाधिकारी से लेकर निदेशक प्रमुख तक प्राचार्य /अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से लेकर जूनियर रेजिडेंट तक एवं निदेशक विशिष्ट चिकित्सा संस्थान) तथा राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मी संविदा नियोजित सहित (यथा स्वास्थ्य प्रशिक्षक पारा मेडिकल, जीएनएम, शल्य कक्ष सहायक, लैब टेक्नीशियन सभी चतुर्थवर्गीय कर्मी इत्यादि) का सभी प्रकार के अवकाश (अध्ययन अवकाश एवं मातृत्व अवकाश को छोड़कर) दिनांक 30 जून 2020 तक रद्द किया गया था।तदनुसार इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 432 दिनांक 06.05.2020 द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जामताड़ा का निर्देश दिया गया था कि सभी संबंधित कर्मी का अवकाश रद्द करेंगे साथ ही अति विशिष्ट परिस्थिति में उपायुक्त जामताड़ा से अवकाश की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश में प्रस्थान करेंगे।

उपायुक्त जामताड़ा ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण पूरे देश तथा राज्य में दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं एवं ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों का अवकाश में जाने से जिला के चिकित्सा व्यवस्था में प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है उक्त स्थिति के मद्देनजर सरकार के प्रधान सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची द्वारा दूरभाष पर निर्देश दिया गया है कि सभी संबंधित कर्मी अति विशिष्ट परिस्थिति में जिला के उपायुक्त जामताड़ा से अवकाश की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश में प्रस्थान करेंगे।

उन्होंने उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जामताड़ा को निर्देश दिया है कि सभी संबंधित कर्मियों का अवकाश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रद्द करना सुनिश्चित करेंगे एवं अति विशिष्ट परिस्थिति तथा चिकित्सा कारणों से उपायुक्त जामताड़ा से अवकाश की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी अवकाश में प्रस्थान करेंगे।